मौलिक कर्त्तव्य ( Fundamental Duties ) वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग IV में सन्निहित अनुच्छेद 51 'क' मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। ये अन्य चीजों के साथ साथ नागरिकों को, संविधान का पालन करने, आदर्श विचारों को बढ़ावा देने और अनुसरन करने का आदेश देता है, जिससे भारत के स्वंतत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी, देश की रक्षा करने और जब बुलावा हो तो देश की सेवा करने और सौहाद्रता एवं समान बंधुत्व की भावना विकसित करने एवं पारा धार्मिकता का संवर्धन करने, भाषाविद् और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करने का आदेश देता है। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है: 1. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया. इसे रूस के संविधान से लिया गया है. 2. इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया. मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: 1. प्रत्येक नागरिक का यह ...